Know What Is Necrophilia: हाल ही में पड़ोसी देश पाकिस्तान (Pakistan) से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। पाकिस्तान में पैरेंट्स को अपनी मृत बटियों और घर की अन्य महिलाओं की कब्र पर ताले लगाने की नौबत आ गयी है। अब तक हमने समाचारों में ना चाहते हुए भी लड़कियों और महिलाओं के दुष्कर्म के बाद जान जाने के कई मामले देखें हैं, लेकिन पाकिस्तान में लड़कियां मरने के बाद भी सुरक्षित नहीं हैं। यही कारण है कि बेटियों के मृत शरीर को सुरक्षित रखने के लिए उनकी कब्र पर ताले भी लगाने पड़ते हैं। दरअसल, यह सब नेक्रोफिलिया नामक खतरनाक बीमारी के कारण हो रहा है। यह एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर है, इसमें लोग मर चुके लोगों के साथ यौन संबंध बनाते हैं।
पाकिस्तान में हुए 2 घंटे में एक मामला आ रहा सामने
मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में नेक्रोफिलिया के मामले बढ़ रहे हैं। यहां पुरुष कब्रिस्तान से महिलाओं के शवों को खोद रहे हैं और उनके साथ बलात्कार जैसा घिनौना अपराध कर रहे हैं। इस वजह से परिवार को महिलाओं की कब्रों को पैडलॉक्स से सुरक्षित किया जा रहा है। पाकिस्तान में हर दो घंटे में इस तरह का एक मामला सामने आता है, इस वजह से महिलाएं डर के साये में जी रही हैं। इन मामलों से जाहिर होता है कि महिलाएं मरने के बाद भी सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे में इस जघन्य अपराध को बेहतर ढंग से समझने के लिए, हम आज के इस आर्टिकल में आपको नेक्रोफिलिया बीमारी के बारे में, इस अपराध के खिलाफ दी जाने वाली सजा और पाकिस्तान में क्या हो रहा है आदि के बारे में विस्तार से बताएंगे।
क्या है नेक्रोफिलिया नामक बीमारी
बता दें कि नेक्रोफिलिया में इंसान को शवों के साथ यौन आकर्षण होने लगता है। कई देशों में नेक्रोफिलिया (Necrophilia) बीमारी को अवैध नहीं माना गया है, वहां इसे अप्राकृतिक और मनोवैज्ञानिक बीमारी के रूप में देखा जाता है। अगर इस बीमारी के इतिहास को देखें, तो आपने बहुत ही मशहूर टेड बंडी और जेफरी डेहमर सीरियल किलर्स के मामलों के बारे में जरूर सुना होगा। यह दोनों ही अपने पीड़ितों की बेरहमी से हत्या करने के बाद उनके शवों के साथ यौन संबंध बनाते थे। उन्होंने अपने इस गुनाह को खुद कुबूल भी किया था।
नेक्रोफिलिया के खिलाफ क्या है सजा का प्रावधान
बता दें कि पाकिस्तान (Pakistan) के कानून में इस जघन्य अपराध को लेकर कोई उल्लेख नहीं मिलता है। वहीं, भारतीय कानून में नेक्रोफिलिया (Necrophilia) को एक अवैध कार्य की श्रेणी में रखा जाता है और जो लोग एक लाश का यौन शोषण करते हैं, उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 297 और धारा 377 के तहत मामला दर्ज होता है। इन धाराओं में अप्राकृतिक सेक्स और मृत शरीर को अपवित्र करने की बात कही गयी है।
विशेषज्ञों ने बीमारी को लेकर कही ये बड़ी बात
नेक्रोफिलिया विकार से ग्रस्त व्यक्ति मृत लोगों के शवों के साथ यौन संबंध बनाकर सुख प्राप्त करता है। नेक्रोफिलिया ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसमें नेक्रो का मतलब है शव और फीलिया यानी प्यार। नेक्रोफिलिया को नेक्रोफिलिज्म, नेक्रोलाग्निया, नेक्रोकाइटस, नेक्रोक्लेसिस और थानाटोफिलिया भी कहा जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि नेक्रोफिलिया एक बेहद गंभीर किस्म की मानसिक बीमारी है, क्योंकि इसमें शव के साथ यौन संबंध बनाने के साथ ही मरीज किसी की हत्या करने से भी नहीं कतराते हैं। अगर इस बीमारी से ग्रस्त किसी मरीज की शव के साथ यौन संबंध बनाने की इच्छा हो और उसे शव ना मिले, तो वह किसी की हत्या करके उसके शव के साथ यौन संबंध बना सकते हैं। इस बीमारी के आंकड़े देखने के बाद विशेषज्ञों का कहना है कि ये गंभीर बीमारी महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में ज्यादा होती है।
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